ITR Filing 2025-26: New Excel Utilities for ITR-1 and ITR-4
आयकर विभाग ने मूल्यांकन वर्ष (AY) 2025-26 (वित्तीय वर्ष 2024-25) के लिए ITR-1 (सहज) और ITR-4 (सुगम) के लिए अपडेटेड Excel utilities जारी की हैं। ये यूटिलिटीज अब लॉन्ग-टर्म कैपिटल गेन्स (LTCG) की छूट की रिपोर्टिंग, किराया रसीद के तहत कटौती, और नए कर शासन (new tax regime) के लिए निरंतरता जांच का समर्थन करती हैं। ये बदलाव फाइनेंस एक्ट 2024 के अनुरूप हैं और वेतनभोगी व्यक्तियों, हिंदू अविभाजित परिवार (HUF), और प्रिजम्प्टिव टैक्सेशन स्कीम के तहत छोटे व्यवसायों के लिए डिज़ाइन किए गए हैं। इस लेख में हम ITR Filing 2025-26 के लिए इन नई सुविधाओं, पात्रता, और फाइलिंग प्रक्रिया की पूरी जानकारी देंगे।

ITR-1 और ITR-4 में नए बदलाव / New Changes in ITR-1 and ITR-4
आयकर विभाग ने Excel utilities ITR-1 ITR-4 को अपडेट किया है, जिसमें कई महत्वपूर्ण बदलाव शामिल हैं। ये यूटिलिटीज ऑफलाइन डेटा प्रविष्टि, सत्यापन, और JSON फाइल जनरेशन की सुविधा देती हैं, जिसे बाद में आयकर पोर्टल पर अपलोड किया जा सकता है। प्रमुख बदलाव निम्नलिखित हैं:
- LTCG की छूट की रिपोर्टिंग: ITR-1 और ITR-4 में अब Section 112A के तहत छूट प्राप्त लॉन्ग-टर्म कैपिटल गेन्स (1.25 लाख रुपये तक) की रिपोर्टिंग के लिए नए फील्ड जोड़े गए हैं।
- किराया कटौती (80GG): किराए पर रहने वाले व्यक्तियों के लिए, जो HRA प्राप्त नहीं करते, अब 80GG के तहत कटौती की विस्तृत जानकारी देनी होगी।
- नया कर शासन: ITR-4 में एक नया फील्ड जोड़ा गया है, जिसमें पूछा गया है कि क्या करदाता ने पिछले वर्ष में फॉर्म 10-IEA दाखिल किया था और क्या वे नए कर शासन को जारी रखना चाहते हैं या उससे बाहर निकलना चाहते हैं।
ITR-1 और ITR-4 की पात्रता / Eligibility for ITR-1 and ITR-4
विवरण / Detail | ITR-1 (सहज) / ITR-1 (Sahaj) | ITR-4 (सुगम) / ITR-4 (Sugam) |
---|---|---|
पात्रता / Eligibility | निवासी व्यक्ति (50 लाख रुपये तक की आय), वेतन, एक मकान, ब्याज आय | निवासी व्यक्ति, HUF, फर्म (LLP को छोड़कर), 50 लाख तक की आय, प्रिजम्प्टिव टैक्सेशन |
आय के स्रोत / Income Sources | वेतन, एक मकान, ब्याज, कृषि आय (5,000 रुपये तक) | व्यवसाय, पेशा, एक मकान, ब्याज, कृषि आय (5,000 रुपये तक) |
नया जोड़ा गया / New Addition | LTCG (1.25 लाख तक) की छूट, 80GG कटौती | LTCG (1.25 लाख तक) की छूट, फॉर्म 10-IEA स्थिति |
नोट: कैपिटल लॉस को आगे ले जाने या सेट-ऑफ करने की सुविधा इन फॉर्म्स में नहीं है।
ITR फाइलिंग के लिए समयसीमा / Deadlines for ITR Filing 2025-26
आयकर विभाग ने ITR Filing 2025-26 की समयसीमा को बढ़ाकर 15 सितंबर 2025 कर दिया है, जो पहले 31 जुलाई 2025 थी। यदि आप इस समयसीमा को चूक जाते हैं, तो आप 31 दिसंबर 2025 तक विलंबित रिटर्न दाखिल कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए धारा 234F के तहत 5,000 रुपये तक का विलंब शुल्क और धारा 234A/B/C के तहत ब्याज लागू हो सकता है।
समयसीमा की तालिका / Deadline Table
श्रेणी / Category | समयसीमा / Deadline |
---|---|
सामान्य करदाता (ऑडिट की आवश्यकता नहीं) / Non-Audit Taxpayers | 15 सितंबर 2025 |
विलंबित रिटर्न / Belated Return | 31 दिसंबर 2025 |
ऑडिट वाले करदाता / Audit Taxpayers | 31 अक्टूबर 2025 |
नए बदलावों का महत्व / Significance of the New Changes
ये अपडेट करदाताओं के लिए कई लाभ लाते हैं:
- सरल फाइलिंग: पहले, LTCG की छूट की रिपोर्टिंग के लिए ITR-2 या ITR-3 जैसे जटिल फॉर्म्स का उपयोग करना पड़ता था। अब ITR-1 और ITR-4 में यह सुविधा उपलब्ध है।
- 80GG कटौती: किराए पर रहने वाले व्यक्तियों, विशेष रूप से स्व-नियोजित और गैर-HRA वेतनभोगियों, के लिए किराया कटौती आसान हो गई है।
- नए कर शासन की स्पष्टता: फॉर्म 10-IEA की स्थिति पूछने से कर शासन में निरंतरता सुनिश्चित होती है।
- ऑफलाइन सुविधा: एक्सेल यूटिलिटीज ऑफलाइन डेटा प्रविष्टि और JSON जनरेशन की सुविधा देती हैं, जिससे ऑनलाइन फाइलिंग शुरू होने तक तैयारी आसान हो जाती है।
ITR फाइलिंग के लिए जरूरी दस्तावेज / Essential Documents for ITR Filing
ITR Filing 2025-26 के लिए निम्नलिखित दस्तावेज तैयार रखें:
- पैन और आधार कार्ड: दोनों को लिंक करना अनिवार्य है।
- फॉर्म-16: वेतनभोगियों के लिए TDS और वेतन विवरण की पुष्टि करता है।
- फॉर्म-26AS/एआईएस: कर कटौती और आय की जानकारी।
- किराया रसीद और समझौता: 80GG कटौती के लिए।
- कैपिटल गेन्स स्टेटमेंट: म्यूचुअल फंड, शेयर, या अन्य निवेशों से आय।
- बैंक TDS सर्टिफिकेट: ब्याज आय की रिपोर्टिंग के लिए।
नए कर शासन बनाम पुराना कर शासन / New Tax Regime vs Old Tax Regime
करदाताओं को नए कर शासन और पुराने कर शासन के बीच चयन करना होगा। नए शासन में कम कर दरें हैं, लेकिन छूट और कटौतियां सीमित हैं। पुराना शासन चुनने के लिए फॉर्म 10-IEA दाखिल करना अनिवार्य है।
कर शासन की तुलना / Tax Regime Comparison
विशेषता / Feature | नया कर शासन / New Tax Regime | पुराना कर शासन / Old Tax Regime |
---|---|---|
कर दरें / Tax Rates | कम, लेकिन स्लैब-आधारित | उच्च, लेकिन कटौतियों के साथ |
कटौतियां / Deductions | सीमित (उदा., 80C, 80D नहीं) | व्यापक (80C, 80D, HRA, 80GG, आदि) |
फॉर्म 10-IEA | अनिवार्य नहीं | पुराना शासन चुनने के लिए अनिवार्य |
करदाताओं के लिए टिप्स / Tips for Taxpayers
ITR Filing 2025-26 को आसान और त्रुटि-मुक्त बनाने के लिए निम्नलिखित टिप्स अपनाएं:
- जल्दी तैयारी शुरू करें: फॉर्म-16, फॉर्म-26AS, और किराया रसीद जैसे दस्तावेज पहले से इकट्ठा करें।
- LTCG की सही रिपोर्टिंग: 1.25 लाख रुपये तक की छूट वाली LTCG आय को ITR-1 या ITR-4 में सही ढंग से दर्ज करें।
- 80GG कटौती का लाभ लें: किराए पर रहने वाले बिना HRA वाले व्यक्तियों को किराया रसीद और समझौता तैयार रखना चाहिए।
- एक्सेल यूटिलिटीज का उपयोग: ऑफलाइन डेटा प्रविष्टि के लिए यूटिलिटीज डाउनलोड करें और JSON फाइल जनरेट करें।
- समयसीमा का ध्यान रखें: 15 सितंबर 2025 तक रिटर्न दाखिल करें ताकि विलंब शुल्क से बचा जा सके।
FAQs: आयकर रिटर्न फाइलिंग 2025-26 से संबंधित सामान्य प्रश्न / FAQs: Common Questions About ITR Filing 2025-26
1. ITR-1 और ITR-4 में क्या नए बदलाव हैं? / What Are the New Changes in ITR-1 and ITR-4?
ITR-1 और ITR-4 अब LTCG reporting (1.25 लाख रुपये तक), 80GG कटौती, और नए कर शासन के लिए फॉर्म 10-IEA स्थिति का समर्थन करते हैं।
2. ITR फाइलिंग की समयसीमा क्या है? / What Is the Deadline for ITR Filing 2025-26?
सामान्य करदाताओं के लिए समयसीमा 15 सितंबर 2025 है, और विलंबित रिटर्न 31 दिसंबर 2025 तक दाखिल किए जा सकते हैं।
3. क्या LTCG की छूट की रिपोर्टिंग ITR-1 में संभव है? / Can LTCG Exemption Be Reported in ITR-1?
हां, 1.25 लाख रुपये तक की छूट वाली LTCG आय को ITR-1 में “Exempt Income” ड्रॉपडाउन के तहत दर्ज किया जा सकता है।
4. 80GG कटौती का लाभ कौन ले सकता है? / Who Can Claim 80GG Deduction?
बिना HRA वाले वेतनभोगी और स्व-नियोजित व्यक्ति, जो किराए पर रहते हैं, 80GG के तहत कटौती का दावा कर सकते हैं।
5. ऑनलाइन फाइलिंग कब शुरू होगी? / When Will Online Filing Start?
ऑनलाइन फाइलिंग यूटिलिटीज मई के अंत या जून की शुरुआत में शुरू हो सकती हैं। तब तक ऑफलाइन एक्सेल यूटिलिटीज का उपयोग करें।
निष्कर्ष / Conclusion
ITR Filing 2025-26 के लिए आयकर विभाग ने ITR-1 और ITR-4 की नई Excel utilities जारी की हैं, जो LTCG reporting, किराया कटौती, और नए कर शासन के लिए समर्थन प्रदान करती हैं। ये बदलाव छोटे करदाताओं, विशेष रूप से वेतनभोगियों और छोटे व्यवसायियों, के लिए फाइलिंग को सरल बनाते हैं। समयसीमा 15 सितंबर 2025 तक बढ़ाई गई है, इसलिए जल्दी तैयारी शुरू करें और जरूरी दस्तावेज इकट्ठा करें।
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